रोगी कल्‍याण समिति

रोगी कल्याण समिति

 

  • रोगी कल्याण समिति, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ बनाने हेतु गठित अराजकीय स्वायतशासी संस्था है। इसका उद्देश्‍य विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों के माध्यम से रोगियों को अच्छी व गुणवत्ता पूर्ण उपचार सुविधाए उपलब्ध कराना है। इस समितियों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अनाथ, लावारिस, विधवा, कैदी व 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिको को सभी सुविधाए निःशुल्क/कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हुये है। इन समितियों का पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्टे्शन एक्ट 1958 के अन्तर्गत कराने का प्रावधान किया हुआ है। समिति का कार्यक्षेत्र उस चिकित्सालय या औषधालय तक होगा, जिसके लिये समिति बनी हुई है।

 

  • इन समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निम्न प्रशासनिक अधिकारियों को रखने के निर्देश दिये हुये हैः-

 

संभाग स्तर पर

अध्यक्ष

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

 

उपाध्‍यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला स्तर पर

अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 

उपाध्‍यक्ष

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड स्तर पर

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी

 

उपाध्‍यक्ष

तहसीलदार

ग्रामीण स्तर पर

अध्यक्ष

विकास अधिकारी

 

उपाध्‍यक्ष

तहसीलदार

अन्य शहरी क्षेत्र स्तर पर

अध्यक्ष

उपखण्ड अधिकारी

 

उपाध्‍यक्ष

जिला आयुर्वेद अधिकारी

 

  • इसके अतिरिक्त समिति में जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदस्य बनाने का प्रावधान रखा हुआ है। समिति की आय व व्यय का पृथक लेखा-जोखा रखा जाता है तथा राष्ट्रीय बैक में समिति के नाम से बैक खाता खोलने की व्यवस्था की हुई है।