चिकित्सा प्रशासन के विविध कार्यक्रम
हैल्थ रूटः- जिस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा या तो उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है उस क्षेत्र में आमजन को गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु “हैल्थ रूट स्कीम“ लागू की गई है, जिसमें एक निष्चित रूट पर निष्चित समय एवं दिनांक को वाहन जावेगा तथा रोगियों को लाकर संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार कराकर उनके मूल स्थान पर वाहन द्वारा छोड़ा जायेगा।
“हेल्थ रूट स्कीम“ को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में धौलपुर जिले को लिया गया है, जिसके लिये 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिये 22 हैल्थ रूट बनाये गये है। 7 हैल्थ रूट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर स्थापित बेस एम्बुलेन्स का उपयोग करते हुये 15 हैल्थ रूटरों को आउटसोर्स करने हेतु 6 माह के लिये 90 लाख तथा प्रचार प्रसार हेतु 20 लाख रूपये स्वीकृत किये जा चुके है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में हैल्थ रूट स्कीम धौलपुर जिले में लागू की जा चुकी है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पी0पी0पी0 मोड पर संचालनः- वर्तमान में मानव संसाधनों के अभाव में राज्य के प्रा0स्वा0केन्द्रों का संचालन अच्छी तरह से नहीं हो पाने के कारण प्रा0स्वा0केन्द्रों को पी0पी0पी0 मोड पर चिकित्सा सुविधाओं में गुणात्मक सुधार के लिये संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत आर0एफ0पी0 तैयार कर 243 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ई-टेण्डर निविदा सूचना जारी कर दिनांक 21.01.16 को प्राप्त निविदाओं को तकनीकी बिड हेतु खोली गयी है। तकनीकी निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोले जाने के उपरान्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड के आधार पर अतिषीध्र संचालन कर दिया जायेगा।
- क्लिनिकल एस्टेब्लिसमेन्ट एक्ट- बिना योग्यताधारी व्यक्तियों द्वारा चिकित्सकीय प्रेक्टिस करने से आमजन के स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने तथा निजी चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेषन एण्ड रेग्युलेषन करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिसमेन्ट (रजिस्ट्रेषन एण्ड रेग्युलेषन) एक्ट 2010 का राज्य विधान सभा दिनांक 29.08.11 को संकल्प पारित कर अंगीकृत कर लिया गया है। उक्त एक्ट की धारा 54 के तहत् नियम बनाये जाकर धारा 10 के अन्तर्गत क्पेजतपबज त्महपेजमतपदह ।नजीवतपजल तथा धारा 08 के अन्तर्गत ैजंजम ब्वनदबपस के गठन की अधिसूचना दिनांक 05 जून 2013 को जारी की जा चुकी है। उक्त अधिनियम के तहत 50 व 50 से अधिक बैड के राजकीय चिकित्सालयों का पत्रांक 333 दिनांक 08.06.15 एवं पत्रांक 441 दिनांक 02.09.15 के द्वारा 30.09.15 तक रजिस्ट्रेषन करने के निर्देष दिये गये थे, तत्पष्चात् स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देषों के क्रम में समस्त मुख्य चिकिम्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को 50 व उससे अधिक बैडेड के निजी चिकित्सा संस्थानो का प्रोविजनल रजिस्ट्रेषन करने की कार्यवाही की जा रही है।